एआईएडीएमके के पूर्व पार्षद जयगोपाल ने अपने बेटे की शादी के लिए कई बैनर लगाए थे। इस घटना के तुरंत बाद लोगों ने उस होर्डिंग्स को फाड़ दिया। इस इलाके में लगभघ पचास बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए थे।
हाइलाइट्स
- चेन्नै की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजिनियर थी 24 साल की सुब्राश्री
- एआईएडीएमके नेता के बेटे की शादी के लगाए गए थे होर्डिंग और बैनर
- एक ही इलाके में पचास से ज्यादा होर्डिंग बैनर लोगों ने फाड़े
- चेन्नै में लोगों ने किया बवाल, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आया विपक्ष
- अगले महीने कनाडा जाने वाली थी युवती लेकिन उससे पहले ही अवैध होर्डिंग ने ले ली जान
चेन्नै
अवैध होर्डिंग ने चेन्नै में एक 24 वर्षीय युवती की जान ले ली। युवती अपने ऑफिस से घर जा रही थी। रास्ते में एआईएडीएमके का अवैध रूप से होर्डिंग लगाया जा रहा था। होर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजिनियर पर गिरा जिससे वह सड़क पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही पीछे से तेज रफ्तार आ रहे एक टैंकर ने उसे रौंद दिया।
पुलिस ने बताया कि आर सुबाश्री कांथाचेवदी में एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करती थी। वह सुबह छह बजे ऑफिस गई थी और दोपहर दो बजे शिफ्ट पूरी होने के बाद ऑफिस से निमिलीचेरी, क्रोमपेट स्थित अपने घर जा रही थी। पल्लवराम थोरइपक्कम रेडियल रोड पर सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके का एक होर्डिंग अवैध रूप से लगाया जा रहा था और वह युवती के ऊपर गिर पड़ा। सुबाश्री स्कूटी से गिर पड़ी और पीछे से आ रहे पानी के टैंकर ने उसे रौंद दिया।
अगले महीने जाने वाली भी कनाडा
सुबाश्री को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह अगले महीने कनाडा जाने वाली थी। वह कनाडा जाने की तैयारी कर रही थी और बहुत खुश थी।
एआईएडीएमके के पूर्व पार्षद जयगोपाल ने अपने बेटे की शादी के लिए कई बैनर लगाए थे। इस घटना के तुरंत बाद लोगों ने उस होर्डिंग्स को फाड़ दिया। इस इलाके में लगभघ पचास बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए थे। AIADMK कार्यकर्ता भी कुछ बैनर उतारते हुए दिखाई दिए।
पहले सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर
पुलिस ने पहले 28 वर्षीय लॉरी चालक मनोज यादव पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया। बाद में चेन्नै कॉरपोरेशन के डिवीजन 188 के सहायक अभियंता अमलराज की शिकायत के आधार पर जयगोपाल के खिलाफ दूसरा मामला दायर किया। पुलिस ने मामला तमिलनाडु ओपन प्लेसेज (डिफिगरेशन प्रिवेंशन) ऐक्ट, 1959 की धारा 4 के तहत दर्ज किया है।
इस बीच, चेन्नै निगम ने भी सड़क पर एक अवैध बैनर लगाने के लिए एआईएजीएमके के अधिकारी के खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया है। उन्होंने चेन्नै सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐक्ट, 1919 की धारा 326 के तहत एक मामला दर्ज किया। यातायात ऐक्टिविस्ट एस रामासामी ने सड़क पर अवैध बैनरों के लिए एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं, निगम अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने की औपचारिक शिकायत दर्ज की है।